सूचना का अधिकार
नागरिकों की जानकारी के लिये:
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक के अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा नागरिकों को आरपीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए पहली अपील प्राधिकरणों, पीआईओ इत्यादि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:
सूचना अधिकार अधिनयम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दिनांक 12.10.2005 को किया गया है। आयोग की अधिकारिता सभी केन्द्रीय लोक प्राधिकारियों पर है।
आयोग की कुछ शक्तियां और कार्य हैं, जो सूचना अधिकार अधिनियम की धाराओं, 18, 19, 20 और 25 में उल्लिखित हैं। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के साथ-साथ ये मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायत को प्राप्त करना और उनकी जाँच करना; सूचना प्रदान करने के लिए द्वितीय अपील का न्याय निर्णयन; अभिलेखों के रख-रखाव के लिए निर्देश, स्वप्रेरणा से प्रकटन, आर.टी.आई. दाखिल करने की असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जांच आदि; अर्थदण्ड का अधिरोपण और अनुश्रवन तथा प्रतिवेदन आदि से सम्बंधित हैं। आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार करना और वास्तविक अर्थ में लोगों के लिए काम करना है। शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और सरकार को शासित सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं।
कौन कवर किया गया है?
अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में सक्रिय है। [एस (12)]
जानकारी का क्या अर्थ है?
सूचना का मतलब किसी भी रूप में किसी भी रूप में किसी भी रूप में रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री सहित किसी भी रूप में जानकारी किसी भी निजी निकाय से संबंधित जिसे किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन इसमें “फ़ाइल नोटिंग” शामिल नहीं है [एस 2 (एफ)]।
सूचना का अधिकार क्या है?
इसमें शामिल अधिकार हैं –
– कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ।
– दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां लें।
– सामग्री के प्रमाणित नमूने ।
– प्रिंटआउट, सीडी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। [एस 2 (जे)]
अधिक जानकारी के लिये निम्न वेबसाइट को देखे:
उ.प्र.राज्य सूचना आयोग
केन्द्रीय सूचना आयोग
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