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अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम सिख बौद्ध इसाई जैन एवं पारसी) हेतु

संचालित योजनाओं का विवरण राज्य सरकार पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9-10½

  • पूर्वदशम छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।
  • ऐसे सभी छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावको की अधिकतम वार्षिक आय रू2-00000 लाख है योजना अन्तर्गत पात्र माने जायेंगे।
  • आवेदन प्रक्रिया आनलाइन है। वेब साइट https://scholarship.up.gov.in
  • प्राप्त बजट के सापेक्ष शासनादेश में की गई व्यवस्थानुसार निदेशालय स्तर से सीधे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में निम्नानुसार अनुरक्षण भत्ते की धनराशि अन्तरित की जाती हैः-

 

क्र.सं. अनुरक्षण भत्ते की दरें
1 (क) रू0 225 प्रतिमाह अधिकतम 10 माह हेतु भुगतान किया जाएगा।

(ख) वार्षिक तदर्थ अनुदान के रूप में रू0 75 देय होगी।

  • राज्य सरकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11 से उच्च कक्षाओं तक)
  • दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 11 से पी0एच0डी0 तक के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।
  • ऐसे सभी छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावको की अधिकतम वार्षिक आय रू0-200000 लाख है योजना अन्तर्गत पात्र माने जायेंगे।
  • आवेदन प्रक्रिया आनलाइन है। वेब साइट https://scholarship.up.gov.in
  • प्राप्त बजट के सापेक्ष शासनादेश में की गई व्यवस्थानुसार निदेशालय स्तर से सीधे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में निम्नानुसार अनुरक्षण भत्ते की धनराशि अन्तरित की जाती हैः-
क्र. सa- ग्रुप एवं पाठ्यक्रम अनुरक्षण भत्ते की दरें
दिवा छात्र आवासीय छात्र
1 ग्रुप 1 चिकित्सा इंजीनियरिंग प्लानिंग टेक्नालाजी डिजाईनिंग मैनेजमेंट कृषि वैटनरी व एलाइड साइंस प्रबन्धन बिजिनेस फाइनेंस/प्रशासन कम्प्यूटर साइंस/अप्लीकेशन के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रम कामर्शियल पाइलट लाइसेंस पाठ्यक्रम प्रबन्धन एवं चिकित्सा की विभिन्न ब्रान्चेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठयक्रम सी0ए0 आई0सी0डब्लयू0ए0 सी0एस0 आई0सी0एफ0ए0 आदि एफ0फिल0  पी0एच0डी0  पोस्ट डाक्टोरल प्रोग्राम्स  एल0एल0एम0। 550 1200
2 ग्रुप 2 सभी प्रकार के प्रोफेशनल पाठयक्रम जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम जिनकी न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट हो। 530 820
3 ग्रुप 3 में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम जो समूह 1 व 2 में न हो। 300 570
4 ग्रुप 4 में सामान्य एवं व्यवसायिक प्रकार के गैर डिग्री स्तरीय सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर के पाठ्यक्रम जिनकी प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो। 230 380

 

 

 

  • केन्द्र पुरोनिधानित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
    • प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के पहली से दसवी कक्षा तक के छात्रों को प्रदान की जाती है।
  • ऐसे सभी छात्र जिनके अभिभावको की अधिकतम वार्षिक आय रू0 100000 लाख है, तथा (कक्षा 01 के छात्र/छात्राओं को छोड़ कर) अन्य सभी कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के पिछली कक्षा में अंक 50 प्रतिशत से कम न हो योजना अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन प्रक्रिया आनलाइन है। वेब साइट https://scholarships.gov.in
  • अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सीधे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में निम्नानुसार अनुरक्षण भत्ते की धनराशि अन्तरित की जाती हैः-
क्र.सं. मद हॉस्टलवासी दिवास्कॉलर
1 कक्षा 06 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क वास्तविक या 500 रू0 प्रतिवर्ष वास्तविक या 500 रू0 प्रतिवर्ष
2 कक्षा 06 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क वास्तविक या 350 रू0 प्रतिमाह वास्तविक या 350 रू0 प्रतिमाह
3 एक शैक्षिक सत्र में केवल 10 माह के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।
कक्षा 01 से 05 शून्य 100 रू0 प्रतिमाह
कक्षा 06 से 10 वास्तविक या 600 रू0 प्रतिमाह 100 रू0 प्रतिमाह
  • केन्द्र पुरोनिधानित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-
    • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के 11 वीं कक्षा से लेकर पी0एच0डी0 तक के छात्रों को प्रदान की जाती है।
  • ऐसे सभी छात्र जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 200000 लाख है तथा पिछली कक्षा में अंक 50 प्रतिशत से कम न हो योजना अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन प्रक्रिया आनलाइन है। वेब साइट https://scholarships.gov.in
  • अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सीधे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में निम्नानुसार अनुरक्षण भत्ते की धनराशि अन्तरित की जाती हैः-
क्र.सं. मद हॉस्टलवासी दिवास्कॉलर
1 कक्षा 11 और 12 के लिए प्रवेश तथा शिक्षण शुल्क वास्तविक, अधिकतम रू0 7000/- प्रतिवर्ष वास्तविक, अधिकतम रू0 7000/- प्रतिवर्ष
2 कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित) वास्तविक अधिकतम रू0

10-000 प्रतिवर्ष

वास्तविक अधिकतम रू0

10-000 प्रतिवर्ष

3 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रवेश तथा शिक्षण शुल्क वास्तविक अधिकतम

रू0 3000 प्रतिवषZ

वास्तविक अधिकतम

रू0 3000 प्रतिवषZ

4 एक शैक्षिक सत्र में केवल 10 माह के लिए ही अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)
(क) कक्षा 11 और 12 तथा इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित। रू0 380/- प्रति माह रू0 230/- प्रति माह
(ख) अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम। रू0 570/- प्रति माह रू0 300/- प्रति माह
(ग) एम.फिल और पी.एच.डी. (यह उन शोधकर्ताओं के लिए है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फैलोशिप प्रदान नही की जाती रू0 1,200/- प्रति माह रू0 550/- प्रति माह

 

केन्द्र पुरोनिधानित मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना

  • स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर के व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  • ऐसे सभी छात्र जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू 50 लाख है तथा पिछली कक्षा में अंक 50 प्रतिशत से कम न हो योजना अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।आवेदन प्रक्रिया आनलाइन है। वेब साइट https://scholarships.gov.in

अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सीधे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में निम्नानुसार अनुरक्षण भत्ते की धनराशि अन्तरित की जाती हैः-

क्र.सं. मद हॉस्टलवासी दिवास्कॉलर
1 भरण-पोषण भत्ता

¼केवल 10 माह के लिए)

रू0 10.000 प्रतिवर्ष

रू0 10.000 प्रतिमाह)

रू0 5.000 प्रतिवर्ष

रू0 5.00 प्रतिमाह)

2 पाठ्यक्रम शुल्क रू0 20.000 प्रतिवर्ष

वास्तविक जो भी कम हो

रू0 20.000 प्रतिवर्ष

वास्तविक जो भी कम हो

योग रू0 30.000 @& रू0 25.000 @&

 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना &

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद के चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0 पंचवर्षीय योजना निर्माणाधीन कार्य
1 11 वी योजना जनपद से सम्बन्धित नहीं है।
2 12 वी योजना जनपद से सम्बन्धित नहीं है।
3 14वे वित आयोग के अधीन जनपद से सम्बन्धित नहीं है।
4 पी0एम0जे0वी0के0

योजनान्तर्गत नगर पालिका मऊ व नगर पंचायत कोपागंज, मऊ चयनित है।

वर्ष 2018-19 में कुल 3 परियोजनायें स्वीकृत है-

1& हकीकतपुरा में सद्भाव मण्डप का निर्माण

2& राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मऊ में 01 महिला शाखा का निर्माणा

3& राजकीय बालिका इण्टर काजेल, मऊ में गर्ल्स हास्टल का निर्माण

नगर पालिका मऊ

वर्ष 2022-23 में कुल 1 परियोजनायें स्वीकृत है

1& राजकीय आई0टी0आई0 में वर्कशाप बिल्डिंग सी0सी0 रोड व ड्रेन निर्माण।

 

वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जारी गाइड लाइन में यह व्यवस्थानुसार 15 कि0मी0 के क्षेत्र में ऐसे  अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी 25 प्रतिशत या उससे अधिक हो का चयन कर विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हैं। जिसे ब्लाक एवं जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित कराते हुए राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना है तत्पश्चात राज्य स्तर से प्रस्ताव भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाएगी। जिस हेतु समस्त विभागों से सम्पर्क कर प्रास्ताव प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य रूप से हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य उपकेन्द्र राजकीय इण्टर कालेज एवं इनमें छात्रावास प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केन्द्र पाइप पेयजल परियोजना राजकीय पालीटेक्निक एवं राजकीय आई0टी0आई0 सद्भाव मण्डप (कम्यूनिटी हाल) वर्किंग वूमेन हास्टल कामन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण कार्य कराया जाता है।

  • शादी अनुदान योजना- अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु एक मुश्त रु0 20]000 अनुदान।
  • अधिकतम दो पुत्रियों हेतु प्रत्येक के लिये रू0 20,000 का अनुदान।
  • ऐसे सभी अभिभावक जिनकी वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र हेतु रूपये 56]460 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 46]048 है योजनान्तर्गत पात्र होंगे। शादी सम्बन्धी साक्ष्य तथा अन्य संलग्नक अनिवार्य होगा।
  • आवेदन प्रक्रिया आनलाइन है। वेब साइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in

मदरसा आधुनिकीकरण योजना-

मदरसों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सामाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु योजनान्तर्गत आधुनिक विषय (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) के शिक्षकों को योग्यता के आधार पर निम्नानुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अलग-अलग प्रतिमाह मानदेय दिया जाता हैः-

क्र.सं. शैक्षिक योग्यता राज्यांश केन्द्राश योग
1 स्नातक 2000 6000 8000
2 स्नातक$बी0एड0 अथवा परास्नातक 3000 12000 15000

 

वर्तमान में जनपद में कुल 136 मदरसे योजना के अंतर्गत आच्छादित है

मदरसा मिनी आई0टी0आई0 योजना-

मदरसों में टेक्निकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु योजनान्तर्गत आई0टी0आई0 के विभिन्न ट्रेडों का संचालन कर छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाता है। जिससे मदरसों के छात्र/छात्राओं का भविष्य बेहतर बन सके। प्रत्येक ट्रेड हेतु अधिकतम 16 छात्र/छात्राओं का प्रतिवर्ष प्रवेश लिया जाता है। वर्तमान में जनपद के 02 मदरसों में कुल 05 ट्रेडों का संचालन किया जा रहा है जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र.सं. मदरसे का नाम संचालित ट्रेड
1 मदरसा दारूल उलूम रहीमिया रघौली घोसी मऊ 1 इदारा मदरसा जामेउल ओलूम दोहरीघाट मऊ

1 ए0सी0 एवं रेफ्रिजरेंशन 2 कम्प्यूटर आपरेशन एवं प्रोग्राम 3 सिलाई एवं कटाई

2 इदारा मदरसा जामेउल ओलूम दोहरीघाट मऊ 1 इलेक्ट्रीशिन 2. सिलाई एवं कटाई  3. पलम्बर

 

वक्फ सम्बन्धी कार्यः

  • जनपद में स्थित समस्त शिया/सुन्नी वक्फ अवकाफों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना।
  • सम्बन्धित तहसील के सहयोग से वक्फ सम्पत्तियों की पैमाइश आदि का कार्य कराना।
  • वक्फ सम्पत्तियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन के सहयोग से नियमानुसार हटवाना।
  • वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जाना।
  • शासन द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कराना।

 हज सम्बन्धी कार्यः

  • हज यात्रा आनलाइन आवेदन हेतु जनपद के विभिन्न स्थानों पर कैम्प का आयोजन करना।
  • जनपद के चयनित हज यात्रियों को हज हेतु प्रशिक्षित किया जाना।
  • जनपद के चयनित हज यात्रियों का कैम्प लगाकर टीकाकरण कराया जाना।
  • हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सहयोग प्रदान करना।

 अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करनाः-

              अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित समुदायों (मुस्लिम सिख बौद्ध इसाई जैन एवं पारसी) का अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जिसे वे मुख्यतः शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश आदि कार्यों में प्रयोग करते हैं। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार/वोटर आई0डी0 पासपोर्ट आदि) सम्बन्धित धर्म के धार्मिक स्थल प्रमुख का प्रमाण पत्र शपथ पत्र तथा यदि धर्मान्तरण किये हुए हैं तो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित उसकी सूचना की प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात नियमानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

शैक्षिक ऋण योजना-

  • अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 03 प्रतिशत वार्षिक दर पर लोन अधिकतम 05 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जाता है।
  • 01 वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 04.00 लाख एवं 05 वर्ष तक के पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 20.00 लाख की धनराशि ऋण पर उपलब्ध कराई जाती है।
  • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98.000 व शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1-00000 से अधिक न हो योजनान्तर्गत पात्र होंगे।
  • निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन पत्र सीधे प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम जवाहर भवन लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।

 टर्मलोन योजना-

  • अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक/युवतियां हेतु धनराशि रू0 एक लाख से अधिकतम रू0 बीस लाख तक की परियोजनाओं हेतु 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है।
  • ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98.000 व शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1.00000 से अधिक न हो योजनान्तर्गत पात्र होंगे।
  • निर्धारित आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन पत्र कार्यालय में निर्धारित तिथि के भीतर जमा करेंगे।

 

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित योजना-

अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित नई रोशनी नई उड़ान नया सवेरा सीखो और कमाओ एवं उस्ताद आदि योजनाऐं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सचालित की जा रही है। जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के अर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनको शिक्षित करने एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

 

संपर्कक : कक्ष संख्या- द्वितीय तल कलेक्ट्रेट मऊ

  • 0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वेबसाइट- http://minoritywelfare.up.gov.in
  • अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार वेबसाइट- http://www.minorityaffairs.gov.in
  • जनपद मऊ कार्यालय मेल आई0 डी0-                 dmwomb-up@nic.in