वृद्धावस्था पेंशन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन योजना
भारत सरकार एव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ’’इन्दिरा
गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’’ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश
क वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से
वर्ष 1994 से संचालित है।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक
आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को रू0 300/-
प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों मे उनके बैंक खातों के
माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है। उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2011 से
60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को रू0 200/- प्रतिमाह
प्रति लाभार्थी के रूप में एव रू0 100/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश
रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011
से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों हेतु रूप में रू0
500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।
इस योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के 38,25,688 वृद्धा पेंशन योजना का लाभान्वित किया
जा रहा है
लाभार्थी चयन प्रक्रिया:-
- लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में
उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है - ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला
समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को पे्रषित किया जाता है एवं प्राप्त प्रस्ताव को
परीक्षणा के उपरान्त अनुमोदित करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में
प्रेषित की जाती है ।
योजना के किक्रियान्यवन में पारदर्शिता लाये जाने के उदेश्य से योजना के अन्तर्गत
आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मे माह मई एव जून में कराया जाता है ।
सत्यापना के उपरांत चिन्हित मृतक एव अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान
पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है
पर जाएँ: http://sspy-up.gov.in
जन सुविधा केन्द्र और लोकवाणी
समाज कल्याण अधिकारी द्वितीय तल जिलाधिकारी कार्यालय
स्थान : जिलाधिकारी कार्यालय | शहर : मऊ | पिन कोड : 275101
फोन : 8004263711 | मोबाइल : 8004263711