ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण योजना
ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण योजना- एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय अनुदान :
परियोजना लागत | वित्तीय अनुदान |
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रू0 25.00 लाख तक | 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। |
रू0 25.00 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक | रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। |
रू0 50.00 लाख से अधिक एवं 150.00 लाख तक | रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। |
रू0 150.00 लाख से अधिक | 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। |
क्र0सं0 | श्रेणी | स्वयं अंशदान |
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1 | सामान्य | 10 प्रतिशत |
2 | आ0जा0/अ0ज0ज0/अपि0वि0/अल्प,महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग और पूर्वोत्तर पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित | 05 प्रतिशत |
लाभार्थी:
पात्रता :- 1-अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। 2-शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है। 3-योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद की इकाईयों को ही प्राप्त होगी। 4- आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए। 5-आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हों।
लाभ:
वित्त पोषण हेतु सहायता प्रदान करना
आवेदन कैसे करें
उक्त योजना की विस्तृत जानकारी www.diupmsme.upsdc.gov.in पर प्राप्त करते हुए आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरें |