बंद करे

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

दिनांक : 01/06/2020 - 30/09/2022 | सेक्टर: खाद्य आपूर्ति

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारम्भ अप्रैल, 2020 से किया गया जो वर्तमान में भी संचालित है। इसके अन्तर्गत अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना सितम्बर, 2022 तक संचालित रहेगी।

A .अन्त्योदय योजना लागू के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें-
1-अपनी जमीन न हो।
2-पक्का मकान न हो ।
3-भैस/बैल/ट्रैक्टर ट्रॉली न हो।
4-कोई निश्चित व्यवसाय न हो।
5-मुर्गी पालन/गौ पालन आदि न हो।
6-शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो अथवा वित्त सहायता प्राप्त न हो।
7-विद्युत कनेक्शन न हो।

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के निर्धनतम व्यक्ति ही अन्त्योदय राशनकार्डों के लिये पात्र होंगे।

B. पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत अपात्रता की शर्तें-
1-ऐसे परिवार जिनमें एक भी सदस्य आयकर दाता हो अथवा नगरीय क्षेत्रों में परिवार के समस्त  सदस्यों की सम्मिलित वार्षिक आय 03 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के समस्त सदस्यों की सम्मिलित वार्षिक आय 02 लाख रुपये हो।
2-परिवार में चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर हो।
3-ए0सी0 लगवाये हो, जिनके पास 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
4-शस्त्र लाइसेंस हो।
5-नगरीय क्षेत्र में 100 वर्गमीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट या 80 वर्गमीटर या उससे अधिक   कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो तथा ग्रामीण क्षेत्र में पॉच एकड से अधिक सिंचित भूमि   हो।

लाभार्थी:

अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी

लाभ:

जरूरतमंदों के लिए खाद्य आपूर्ति

आवेदन कैसे करें

पात्र लाभार्थी जन सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है |
संपर्क : कक्ष संख्या 50, द्वितीय तल कलेक्ट्रट कैम्पस, मऊ।/मो0नं0-7839564626/ई-मेल आईडी0 – dso.mau2019@gmail.com