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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

दिनांक : 01/06/2015 - | सेक्टर: औद्योगिक

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना- इस योजना अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट तक की स्थापना कर सकते है।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणी मार्जिन मनी प्रतिशत सब्सिडी की दर
प्रतिशत शहरी / ग्रामीण (प्रतिशत)
सामान्य 10 15
आ0जा0/अ0ज0ज0/अपि0वि0/अल्प,महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग और पूर्वोत्तर पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित 05 25

लाभार्थी:

पात्रता :- 1-अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। 2-आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। 3-आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए। 4-आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हों।

लाभ:

बेरोजगार युवाओं को औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करना

आवेदन कैसे करें

उक्त www.diupmsme.upsdc.gov.in वेबसाइट पर आवेदन केवल ऑन-लाईन ही प्रेषित किये जायेगे