मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
दिनांक : 01/06/2015 - 31/12/2030 | सेक्टर: समाज कल्याण
इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी रू0 51000/- की दर से भुगतान किया जाना है, जिसमें रू0 35000/- की आर्थिक मदद कन्या के खाते में एवं रू0 10000/- की वैवाहिक सामग्री क्रय करने तथा रू0 6000/- आयोजन हेतु धनराशि प्राप्त होता है।
लाभार्थी:
अविवाहित जोड़ा
लाभ:
जरूरतमंदों की शादी के लिए आर्थिक मदद
आवेदन कैसे करें
संपर्क : संपर्क : समाज कल्याण विभाग समाहरणालय, मऊ
ईमेल आईडी : dswmau@dirsamajkalyan.in