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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

दिनांक : 01/06/2015 - 31/12/2030 | सेक्टर: समाज कल्याण

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी रू0 51000/- की दर से भुगतान किया जाना है, जिसमें रू0 35000/- की आर्थिक मदद कन्या के खाते में एवं रू0 10000/- की वैवाहिक सामग्री क्रय करने तथा रू0 6000/- आयोजन हेतु धनराशि प्राप्त होता है।

लाभार्थी:

अविवाहित जोड़ा

लाभ:

जरूरतमंदों की शादी के लिए आर्थिक मदद

आवेदन कैसे करें

संपर्क : संपर्क : समाज कल्याण विभाग समाहरणालय, मऊ

ईमेल आईडी : dswmau@dirsamajkalyan.in