राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
दिनांक : 01/06/2012 - 31/12/2030 | सेक्टर: समाज कल्याण
यह योजना आनलाइन हो गयी है, जिसके अन्तर्गत आवेदक को वेबसाईट www.nfbs.upsdc.gov.in पर आनलाईन करना होगा। आवेदन हेतु :
- नेट से जारी आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू0 46080/- वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र के लिए रू0 56460/-वार्षिक),
- मृत्यु प्रमाण पत्र,
- फोटो,
- आधार कार्ड,
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
के साथ आवेदन करने के उपरान्त मूल प्रति अपने पास रखेगा, तथा एक स्वप्रमाणित प्रति सभी संलग्नकों सहित सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा।
उपजिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को सत्यापित करते हुए अग्रसारित करने के उपरान्त रू0 30000/- की एकमुश्त आर्थिक सहायता लाभार्थियों के खाते में ई-पेमेण्ट के माध्यम से प्रेषित की जाती है।
संपर्क : समाज कल्याण विभाग समाहरणालय, मऊ
ईमेल आईडी : dswmau@dirsamajkalyan.in
लाभार्थी:
सभी परिवार जिनका आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू0 46080/- वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र के लिए रू0 56460/-वार्षिक
लाभ:
गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एकमुश्त आर्थिक मदद
आवेदन कैसे करें
www.nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करें