राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013
1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 जनपद मऊ में मार्च 2016 से लागू किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न जिसमें (21 किग्रा0 चावल तथा 14 किग्रा0 गेहूं) तथा प्रति कार्ड प्रत्येक माह 01 किग्रा0 चीनी तथा प्रत्येक पात्र गृहस्थी परिवार को प्रति यूनिट 03 किग्रा0 चावल तथा 02 किग्रा0 गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में उक्त लाभार्थियों को नेफेड के द्वारा निःशुल्क 01 किग्रा0 चना, तेल एवं नमक उपलब्ध कराया जा रहा है।
A .अन्त्योदय योजना लागू के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें-
1-अपनी जमीन न हो।
2-पक्का मकान न हो ।
3-भैस/बैल/ट्रैक्टर ट्रॉली न हो।
4-कोई निश्चित व्यवसाय न हो।
5-मुर्गी पालन/गौ पालन आदि न हो।
6-शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो अथवा वित्त सहायता प्राप्त न हो।
7-विद्युत कनेक्शन न हो।
उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के निर्धनतम व्यक्ति ही अन्त्योदय राशनकार्डों के लिये पात्र होंगे।
B. पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत अपात्रता की शर्तें-
1-ऐसे परिवार जिनमें एक भी सदस्य आयकर दाता हो अथवा नगरीय क्षेत्रों में परिवार के समस्त सदस्यों की सम्मिलित वार्षिक आय 03 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के समस्त सदस्यों की सम्मिलित वार्षिक आय 02 लाख रुपये हो।
2-परिवार में चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर हो।
3-ए0सी0 लगवाये हो, जिनके पास 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
4-शस्त्र लाइसेंस हो।
5-नगरीय क्षेत्र में 100 वर्गमीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट या 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो तथा ग्रामीण क्षेत्र में पॉच एकड से अधिक सिंचित भूमि हो।
लाभार्थी:
अन्त्योदय कार्डधारक
लाभ:
जरूरतमंदों के लिए भोजन
आवेदन कैसे करें
पात्र लाभार्थी जन सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है |
संपर्क : कक्ष संख्या 50, द्वितीय तल कलेक्ट्रट कैम्पस, मऊ।/मो0नं0-7839564626/ई-मेल आईडी0 – dso.mau2019@gmail.com