राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
यह योजना दिनांक 01-04-2016 से आनलाईन हो गयी है, जिसमें आवेदक को :
- परिवार रजिस्टर की नकल (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए),
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र या हाई स्कूल प्रमाण जिसमें उम्र का उल्लेख हो
- तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080/- वार्षिक एवं नगरीय क्षेत्र हेतु रू0 56460/- वार्षिक से कम),
- आधार कार्ड,
- पासपोर्ट साईज फोटो,
- सी0बी0एस0 बैंक पासबुक
के साथ किसी जन सुविधा केन्द्र/जहां नेट की सुविधा उपलब्ध हो ऐसे केन्द्र पर उचित शुल्क देते हुए पेंशन की वेबसाइट www.sspy-up.gov.in पर आनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन की हार्ड कापी एवं उपरोक्त अभिलेख मूल रूप में लाभार्थी अपने पास रखेगा तथा विकास खण्ड/तहसील कर्मी के जांच के समय उक्त कर्मी को आवेदन पत्र एवं सभी अभिलेखों की छायाप्रति पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी से स्वप्रमाणित प्रति का एक सेट उक्त जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। सत्यापन पर पात्र पाये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी अपने लागिन आई0डी0 से सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित करेंगें। इसके पश्चात मुख्यालय लखनऊ द्वारा धन उपलब्ध होने पर सीधे नेफ्ट के माध्यम से लाभार्थी के खाते में रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से चार त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जायेगा।
संपर्क : समाज कल्याण विभाग समाहरणालय, मऊ
ईमेल आईडी : dswmau@dirsamajkalyan.in
लाभार्थी:
लाभार्थी की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो
लाभ:
1000 प्र्रति माह/आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद करना एंव पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाना
आवेदन कैसे करें
www.sspy-up.gov.in पर आनलाईन आवेदन करें