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दिव्यांगजन लोगों के आश्रय के लिए अनुदान योजना (दिव्यांगजन पेंशन)

अक्षमता वाले आश्रय वाले व्यक्तियों के जीवन के लिए अनुदान योजना (विकलांगता पेंशन)
योग्यता और शर्तें: –
 विकलांग व्यक्तियों जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी की है और न्यूनतम 40 प्रतिशत अक्षमता है।
 उत्तर प्रदेश के निवासी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
 जो लोग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या सरकारी संस्थानों / आश्रयों में नि: शुल्क भोजन प्राप्त करने वाले किसी अन्य योजना और व्यक्तियों के लिए पेंशन / अनुदान / सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
 लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में डीएम का निर्णय अंतिम होगा।
गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विकलांग व्यक्तियों (वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 / – के आधार पर और प्रति परिवार शहरी क्षेत्रों में 56460 / -) इस अनुदान योजना के लिए पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए, जिले के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।)
अनुदान की दर इस योजना के तहत अनुदान की दर प्रति माह प्रति लाभार्थी 500 / – होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर वैध दरों के साथ बदली जाएगी।
अनुदान की प्रक्रिया और प्रतिबंध अनुदान की प्रक्रिया और प्रतिबंध निम्नानुसार होंगे: –
 नए आवेदकों को अनुदान राशि का भुगतान पहले आओ पहले सेवा आधार पर बजट की उपलब्धता के अनुसार होगा और लाभार्थी पिछली राशि के बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 अनुदान प्राप्तकर्ता की मृत्यु के मामले में या यदि अनुदान प्राप्तकर्ता अयोग्यता की श्रेणी में आता है, तो किश्त के बाद अनुदान बंद कर दिया जाएगा।
 अगर कोई व्यक्ति फर्जी रिकॉर्ड, गलत जानकारी, लाभार्थी की मौत या किसी अन्य कारण से अनुदान प्राप्त करता है तो संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि की वसूली जनता के सेक्शन 3 के उपधारा (ए) (11) के तहत की जाएगी। धन (बकाया राशि) अधिनियम, 1 9 65, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में।
 इस दिशा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशक, महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जाएंगे।
 इस योजना के तहत किसी भी विवादास्पद विषय पर, प्रधान सचिव का निर्णय, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, यूपी। अंतिम होगा और सभी पर मान्य होगा।
आवेदन पत्र आवेदन पत्र भर दिया जा सकता है और ई-आवेदन की अद्यतन स्थिति एसएसपी-up.gov.in पर विकलांग व्यक्तियों द्वारा जन सुविधा केन्द्र / लोकवाणी / इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
भुगतान भुगतान की प्रक्रिया ई-भुगतान के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में की जाएगी।

पर जाएँ: http://uphwd.gov.in

जन सुविधा केन्द्र और लोकवाणी

जिलाधिकारी कार्यालय ट्रेजरी ऑफिस के बगल में
स्थान : जिलाधिकारी कार्यालय | शहर : मऊ | पिन कोड : 275101
फोन : 9450700447 | मोबाइल : 9450700447